अदालत द्वारा 1984 के सिख नरंसहार के एक अन्य केस में सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जफ्रेम(आरोप तय) करने के आदेश
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी व अकाली दल द्वारा किये गये प्रयासों के चलते बड़ी सफलता मिली: हरमीत सिंह कालका
नई दिल्ली, 6 दिसंबर: 1984 के सिख नरसंहार मामले में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी व शिरोमणि अकाली दल को उस समय एक अन्य बड़ी सफलता मिली जब दिल्ली की एक अदालत ने सरस्वती विहार पुलिस थाने में दर्ज एक केस में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।
इस संबंध में यहां एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव स. हरमीत सिंह कालका ने बताया कि विशेष जज ने रोज़ एवेन्यू कोर्ट श्री एम.के नागपाल की अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ धाराएं 147, 148, 149, 302, 308, 326, 395, 397, 427, 436, 440 व 201 आई.पी.सी के तहत एफ.आई.आर नंबर 458/1991 पुलिस थाना सरस्वती विहार में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।
स. कालका ने कहा कि 1984 के सिख नरसंहार को हुए आज 37 वर्ष बीत चुके हैं पर अभी तक हम इन्साफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी व शिरोमणि अकाली के प्रयासों की बदौलत है कि अब एक एक कर इन केसों में दोषियों को अदालतों द्वारा सजाएं हो रही हैं। सज्जन कुमार पहले ही एक केस में उम्र कैद काट रहा है और अब ताज़ा केस में अदालती आदेश के चलते इस केस में भी इसे उम्र कैद होनी तय है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
स. कालका ने कहा कि यह बहुत ही अफसोसजनक बात है कि 37 वर्षों के दौरान इन केसों को दबाने का प्रयास हुआ और अलग-अलग आयोग गठित करने के बाद भी इन्साफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अकाली दल के दबाव के कारण केन्द्र सरकार ने नये सिरे से एस.आई.टी का गठन किया और केस पुनः खोल कर अब सज्जन कुमार व अन्य दोषियों को सज़ाएं मिल रही हैं। सज्जन कुमार के बाद जगदीश टाईटलर व कमलनाथ की बारी आएगी तथा कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन केसों में दिल्ली कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन जगदीप सिंह काहलों व जसविंदर सिंह जोली सहित इनके साथियों ने मिल कर लड़ाई लड़ी है और कौम को इंसाफ दिलाने में कामयाबी परस्पर मिल रही है।
प्रेस कान्फ्रेंस में कमेटी सदस्य जगदीप सिंह काहलों, भुपिंदर सिंह भुल्लर, आत्मा सिंह लुबाणा, सुखबीर सिंह कालरा, गुरमीत सिंह भाटिया, हरजीत सिंह पप्पा आदि मौजूद रहे।
मुख्य संवाददाता,
मुख्य संवाददाता, योगराज शर्मा वटसअप - 7011490810 आज की दिल्ली, नेशनल ओनलाइन मैग्जीन (आज की दिल्ली अखबार भी वर्ल्ड ह्यूमन राइटस ओर्गेनाइजेशन समूह का ही एक पब्लिकेशन है)
.......................नई दिल्ली।
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