पर्यटन सीजन से पहले बाहरी राज्यों के सैलानियों को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई बैरियर नीति जारी करते हुए एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
नई अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले निजी कार चालकों को अब 70 रुपये की जगह 170 रुपये एंट्री टैक्स देना होगा। यानी लगभग ढाई गुना बढ़ोतरी।
12+1 सवारी वाले वाहनों से पहले 110 रुपये लिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है। हेवी वाहनों का टैक्स 720 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया गया है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जैसे जेसीबी पर शुल्क 570 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। ट्रैक्टर का शुल्क 70 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। हालांकि डबल एक्सल बस और ट्रक के लिए 570 रुपये की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार का कहना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे सैलानियों की संख्या प्रभावित हो सकती है।

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